उत्तराखंड शासन ने आदेश जारी कर नगर निगम व नगर निकायों को झटका दिया है। आदेश के अनुसार निकायों की संपत्ति- जमीन व दुकानें को लीज पर देने संबंधित प्रकरणों पर अब शासन स्तर ही निर्णय लिया जा सकेगा। पूर्व में ऐसे प्रकरणों पर नगर निकाय व नगर निगम स्तर पर निर्णय हो जाते थे। शासनादेश में यह भी जिक्र है कि अबसे ऐसी संपत्तियों को बाजार मूल्य से कम में भी आवंटन व नवीनीकरण नहीं किया जा सकेगा।
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