◆ प्रथम मुकदमे के अनुसार इन निम्नलिखित व्यक्तियों पर धारा 307/ 332 /353/ 147/ 186 /341/ 188/ 427 व 34 भादवि 3/4 लोक संपत्ति निवारण अधिनियम व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत लिखा गया मुकदमा।
सरल भाषा में समझे तो अभियुक्त गणों द्वारा एक राय होकर अपने सामान्य आशय की पूर्ति के लिए बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करना व पुलिस टीम द्वारा बार-बार समझाने के बाद भी सभी स्थानों पर तोड़फोड़ करना, रोड होल्ड अप करना, जिससे आने जाने वाले व्यक्तियों- बच्चों – एंबुलेंस इत्यादि का जाम में फंसे रहना, जिससे पुलिस कार के सरकारी ड्यूटी के कार्य में बाधा पहुंचाना व उत्पन्न करना व पुलिस टीम व जनमानस पर पत्थरबाजी करना व रोकने पर और भी उग्र होकर पत्थरबाजी कर जान से मारने की कोशिश करना ।
◆ दूसरे मुकदमे के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों पर धारा 147, 186, 188, 283, 290 के तहत लिखा गया मुकदमा
सरल भाषा में समझे तो अभियुक्त गणों द्वारा गांधी पार्क राजपुर रोड देहरादून में एकत्रित होकर बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा होकर विधि विरुद्ध जमाव कर लोक मार्ग में बाधा उत्पन्न कर यातायात व आने जाने वाले लोगों के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करना व राज्य सरकार व पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी कर पुलिस के कर्तव्य पालन में बाधा उत्पन्न करना व स्थानीय मजिस्ट्रेट देहरादून के प्रस्तावित आदेश का उल्लंघन करना।
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