उत्तराखंड में सामान्य भविष्य निधि GPF पर अब मिलेगा 7.1% ब्याज, शासनादेश जारी !!!


देहरादून। उत्तराखंड शासन के वित्त अनुभाग-10 ने सामान्य भविष्य निधि (GPF) और अन्य संबंधित निधियों पर ब्याज दर निर्धारित करने के संबंध में कार्यालय ज्ञाप जारी किया है। इसके तहत 1 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक की अवधि के लिए 7.1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर निर्धारित की गई है।

शासनादेश के अनुसार, यह दर उत्तराखंड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 तथा अन्य संबंधित निधियों के प्रावधानों के तहत लागू होगी। उक्त दर 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।